रूद्रपुर। जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त ने कशीपुर स्थित मै0 नेशनल स्टोन क्रेशर, ग्राम जुड़का, तहसील काशीपुर पर अवैध खनन करने पर रू0 16 करोड़, 29 लाख 13 हजार 520 का जुर्माना लगाया। जिलाधिकारी ने बताया कि मै0 नेशनल स्टोन क्रेशर, ग्राम जुड़का, तहसील काशीपुर द्वारा संचालित स्टोन क्रेशर से लगती हुई भूमि स्वीकृत रिसाईकिल टैंक/ पिट क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 5.086 है0 क्षेत्र में 05 मीटर की गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 4 लाख घनमीटर आरबीएम की निकासी 06 माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उन्होने बताया कि उक्त स्थल पर अवैध खनन की शिकायत मिलने पर उपजिलाधिकारी काशीपुर के नेतृत्व में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई (खनन विभाग) की संयुक्त टीम द्वारा उक्त भूमि का औचक निरीक्षण कर पैमाईश की गयी।
स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत सीमांकित क्षेत्र 5.086 है0 में 05 मीटर की स्वीकृत गहराई के सापेक्ष औसतानुसार 65 मीटर में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 5,92,056 घनमीटर उपखनिज का खनन कार्य किया गया है। जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा को कम करने उपरान्त 01,92,056 घनमीटर उपखनिज का अतिरिक्त रूप में अवैध खनन किया गया है, इस प्रकार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 2,11,576 घनमीटर/4,65,467 घनमीटर का अवैध खनन किया गया है, जोकि उत्तराखण्ड खनिज नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा स्थल के स्वीकृत सीमांकित क्षेत्र 5.086 में किये गये अवैध खनन एवं अनुज्ञा में दी गयी शर्तों का पालन न करने के कारण अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति सहित कुल 2,11,576 घनमीटर/4,65,467 टन अवैध खनन की रॉयल्टी का पांच गुना अर्थात रू0 770 प्रति घनमीटर की दर से रू0 16 करोड़, 29 लाख, 13 हजार, 520 धनराशि का दण्ड लगाया गया है।
स्टोन क्रेशर पर 16 करोड़, 29 लाख 13 हजार 520 का रु. का जुर्माना लगाया
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