टिहरी। अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल रामजी शरण शर्मा की अध्यक्षता में जिला सभागार नई टिहरी में ‘‘सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार‘‘ के संबंध मंे बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अधीन ‘‘सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार‘‘ के संबंध मंे समिति के सदस्यों के समक्ष चर्चा की गई। अपर जिलाधिकारी द्वारा खाद्य अभिहित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि फूड सेफ्टी टेªेनिंग के तहत कुछ भोजन माताओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग देकर अन्य सभी भोजन माताओं को भी ट्रेनिंग देना सुनिश्चित करें। बाल विकास विभाग को निर्देशित किया कि भोजन माताओं की ट्रेनिंग हेतु ब्लॉक वाइज रोस्टर बनाकर सूची खाद्य अभिहित अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। खाद्य अभिहित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि पैकड फूड की भी नियमित सैमलिंग करते रहें। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी ट्रेनिंग देने को कहा गया। व्यापार संघ एवं होटल व्यवसायियों को आंतरिक बैठक करने को कहा गया। खाद्य अभिहित अधिकारी एम.एन. जोशी द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा किये गये विशेष अभियान के तहत नमूना संग्रह कार्य, सर्विलांस नमूना संग्रहण, जन-जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बताया कि जनपद में लगातार विभाग द्वारा खाद्य संरक्षा मानक अधिनियिम, विनिमय, नई गाईडलाइन के अनुसार कारोबार कर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में अब तक व्यापार संघों के साथ 08 जागरूकता कार्यक्रम किये जा चुके हैं, जिसमें लगभग 390 खाद्य कारोबार कर्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।