एडीएम ने निर्वाचक नामावली में आधार संख्या दर्ज कराने की कार्यवाही का शुभारम्भ किया
रूद्रपुर। अपर जिलाधिकारी डाॅ0 ललित नारायण मिश्र ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचक नामावली में आधार संख्या दर्ज कराने की कार्यवाही का शुभारम्भ किया। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के क्रम में मातदाता सूची में मतदाताओं की आधार पंजीकृत किये जाने की कार्यवाही 01 अगस्त से प्रारम्भ की गयाी है। उन्होने बताया कि निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रत्येक मतदाता से उसकी आधार संख्या प्राप्त करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वैधानिक रूप से अधिकृत है, वर्तमान मतदाताओं से आधार संख्या संग्रह का उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान स्थापित करते हुए मतदाता सूची में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण तथा एक ही व्यक्ति के नाम के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक बार पंजीकरण की पहचान करना हैं। उन्होने बताया कि आधार संख्या उपलब्ध कराना मतदाताओं के लिए स्वैच्छिक है तथा वर्तमान मतदाताओं द्वारा आधार संख्या उपलब्ध कराने के लिए नया फार्म 6 बी तैयार किया गया हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आधार की ऑन लाईन फाइलिंग के लिए फॉम 6 आदि पर भी ऑन लाईन उपलब्ध होगा। मतदाता स्व प्रमाणन के साथ मतदाता पोर्टल/एप पर ऑन लाइन फॉर्म 6बी भर सकता है। उन्होने बताया कि यदि मतदाता स्वयं प्रमाणित नहीं करना चाहता है तो मतदाता प्रमाणीकरण के बिना आवश्यक अनुलग्नकों के साथ फॉर्म 6बी ऑन लाइन जमा कर सकता है एवं घर-घर जाकर ऑफ लाईन फार्म बी जमा करने के लिए बी.एल.ओ. को तैनात किया जाऐगा। बी.एल.ओ. द्वारा फॉर्म 6बी के सभी ऑफ लाईन प्राप्तियों को गरूड़ एप या ई.आर.ओ.नेट का प्रयोग करके फार्म 7 दिनों के भीतर डिजिटाइज किया जायेगा। उन्होने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान तिथियों पर विशेष शिविरों का आयोजन कर मतदाताओं से हार्ड कॉपी में फार्म 6बी स्वेच्छा से अपना आधार नम्बर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सकता है एवं अभियान अवधि में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिकृत मतदाता सुविधा केन्द्रों पर में के माध्यम से आधार विवरण एकत्र किया जा सकता है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से सभी म्त्व्े यह स्पष्ट कर दे कि आधार संख्या प्राप्त करने का उद्देश्य मतदाता सूची में उसकी प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण और भविष्य में उन्हें बेहतर चुनावी सेवाएं प्राप्त करना है, यदि मतदाता के पास आधार संख्या नहीं हो तो उसे फॉर्म 6बी में उल्लिखित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक प्रति को जमा करने हेतु अनुरोध किया जायेगा। उन्होने बताया कि मतदाता की ओर से आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थता के आधार पर म्त्व्े द्वारा मतदाता सूची से किसी भी प्रविष्टि को हटाया नहीं जायेगा।