देहरादून। पांच साल की मासूम को हवस का शिकार बनाने के आरोपी न्यायालय ने दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पोक्सो मीना देउपा की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। इसमें 40 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को चार महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
घटना 14 जुलाई 2019 को रायवाला थाना क्षेत्र की है। पांच वर्षीय मासूम घर के बाहर खेल रही थी। थोड़ी देर बाद उसके पिता ने बच्ची की चीख सुनी। वह घर के बाहर आए तो देखा कि सन्नी थापा उर्फ सूरज थापा पुत्र धन सिंह थापा निवासी रायवाला बच्ची को छोड़कर भाग रहा था। वह बेटी को उपचार के लिए महिला अस्पताल हरिद्वार लेकर गए। बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे ऋषिकेश ऐम्स रेफर किया गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना के दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना लगाया है।
मासूम से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
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