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उत्तराखंड

हत्यारोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा

बागेश्वर। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्यारोपी युवक को को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। उसे 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। घटनाक्रम के अनुसार इसी साल 25 जनवरी को कपकोट पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत तल्ला सूपी निवासी कैलाश राम पुत्र मलक राम ने गांव के राकेश कुमार पुत्र मंगल राम जैमल राम की हत्या कर दी थी। वह उसके घर के भीतर खिड़की के रास्ते गया । बल्ले से मृतक के सिर पर प्रहार किया था। मृतक की उम्र नौ वर्ष थी। घटना को अंजाम देने के बाद वह मृतक को अटैची में रखकर फेंकने के फिराक में था। जिसे मंगल राम के बड़े पुत्र भरत ने देख लिया और वह घटना का चश्मदीद गवाह था। हालांकि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भाग गया था। मृतक को परिजनों ने अटैची से बाहर निकाला तब वह बेहोश था और उसकी सांसें चल रही थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट लाया गया।

जहां से उसे रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसने अल्मोड़ा चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट के कारण मौत बताया गया। कपकोट थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बल्ला, अटैची आदि कब्जे में लिया। जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय, सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने ने न्यायालय में 12 गवाह परीक्षित कराए। पत्रावली व गवाहों को सुनने के बाद युवक हत्या को दोषी पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। विधिक सेवा प्राधिकरण से मृतक के परिजनों को विधि सम्मत मुआवजा दिलाने के आदेश पारित किए।

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